उत्तर प्रदेश की 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार ने अहम कदम उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को इस व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी मजबूत किया है। यह प्रावधान महिला सुरक्षा, सम्मान, सामाजिक संरक्षण और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

प्रदेश सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे प्रदेश की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा।

अनाथ तथा विशेष परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा, भरण-पोषण के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को फ्री यात्रा के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को फायदा होगा। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने लोक कल्याण संकल्पों को धरातल पर उतार रही है।

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